दोषियों को कल फांसी होगी या नहीं, दोपहर 2.30 बजे के बाद आएगा फैसला

नई दिल्ली
निर्भया के दोषी
निर्भया के दोषियों को 20 मार्च को फांसी होगी या नहीं यह फैसला गुरुवार दोपहर 2.30 बजे हो जाएगा। पटियाला हाउस कोर्ट ने एक फैसले की सुनवाई करते हुए मामले पर आदेश सुरक्षित रख लिया है जो दोपहर तक आएगा। इसमें दोषियों के वकील एपी सिंह ने कई मामलों का हवाला देते हुए 20 मार्च को होने वाली फांसी टालने का अनुरोध किया है। आज निर्भया के दोषियों की तीन याचिकाएं खारिज हुई हैं। नीचे पढ़ें कौन से थे वो तीन मामले…
पवन की क्यूरेटिव याचिका खारिज
निर्भया के दोषी पवन का फांसी से बचने का एक और पैंतरा कामयाब नहीं हो सका। गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने पवन की क्यूरेटिव याचिका रद्द कर दी है, जिसमें उसने घटना के वक्त खुद को नाबालिग बताया था।  सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका में हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए दावा किया गया कि उसकी याचिका पर उचित सुनवाई नहीं की गई और याचिका को खारिज कर दिया गया।

मुकेश की याचिका हाईकोर्ट में खारिज, सुप्रीम कोर्ट का किया रुख
दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा याचिका खारिज किए जाने के बाद निर्भया मामले के दोषी मुकेश सिंह ने सुप्रीम कोर्ट का रुख करते हुए दावा किया कि दिसंबर 2012 में हुए अपराध के समय वह दिल्ली में नहीं था।

अक्षय और पवन की दूसरी दया याचिका सुनने से राष्ट्रपति का इनकार
मुकेश और पवन की याचिकाएं खारिज होने के साथ ही राष्ट्रपति ने अक्षय और पवन की दूसरी याचिका पर गौर करने से भी इनकार कर दिया है।
इसके साथ ही फांसी टलवाने के लिए यह भी तर्क दिया गया है कि दोषी विनय, पवन और अक्षय की ओर से अंतरराष्ट्रीय अदालत में दायर की गई याचिका पर सुनवाई भी अभी लंबित है, लिहाजा 20 मार्च की सुबह होने वाली फांसी की सजा पर रोक लगाई जाए।

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